झारखंड सरकार ने राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मैया सम्मान योजना को आरम्भ की है। इस योजना के तहत सरकार ने हर महिला को हर महीने ₹2500 देने की घोषणा जारी कर दी है,
जिससे सरकार ने प्रभावित हो रही महिलाओं का लगभग सारा पैसा पुनः ले लिया है। यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा राज्य की उन गरीब महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है।
अगर आप भी झारखंड की महिला हैं और ऐसे में आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है और आप इस योजना का लाभ आगे भी उठाना चाहती हैं, तो आज हम आपको इस माध्यम से बताएंगे कि प्रधानमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर्म कैसे काम करता है। इस लेख में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ें।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना क्या है?
झारखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी, जो हर महीने की 15 तारीख को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रत्येक लाभार्थी महिला को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश के माध्यम से इस सम्मान राशि की सूचना दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका आपके घर आकर आवेदन पत्र प्रदान करेंगी।
आवेदन बिल्कुल निःशुल्क होगा।
आवेदक महिला का आधार और फोटो सत्यापन किया जाएगा।
कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
झारखंड में रहने वाली वे महिलाएं जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है।
जिनके पास आधार से जुड़ा एक ही बैंक खाता है।
जिनके पास हरा राशन कार्ड, पीला अंत्योदय कार्ड, गुलाबी कार्ड या के-ऑयल सफ़ेद कार्ड है।
इस योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा?
जिन परिवारों में आयकरदाता हैं।
जिनके पास ईपीएफ खाता है।
सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या जिनके परिवार में सांसद/विधायक हैं।
जो पहले से ही किसी राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
पासपोर्ट
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
स्व-घोषणा पत्र
नोट: इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है। आवेदन केवल ऑफलाइन ही किया जाएगा।